पुलिस भर्ती बोर्ड ने दरोगा भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थियों से कहा है कि वे भर्ती को लेकर रिट कोर्ट में चल रही सुनवाई में बचाव में पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने वकील के जरिये पक्ष प्रस्तुत करना होगा।
पुलिस विभाग में हुई इस भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कई याचिकाएं दायर हुई थीं। इसे लेकर अदालत ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया था कि 13 मई को भर्ती के अंतिम परिणाम के प्रभावित पक्षों को सूचित कर दिया जाए कि वे अपने बचाव में अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में पक्ष रख सकते हैं।
इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर होगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को मामले की सुनवाई पूरी होने तक नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मंगलवार को एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया था।