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Lucknow News: कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर इंस्पेक्टर पारा तलब

Fri, 07 Nov 2025 02:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
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लखनऊ। घरेलू हिंसा के मामले में कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर नाराज एसीजेएम अनुपम दुबे ने थानाध्यक्ष पारा के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के साथ ही इंस्पेक्टर पारा को कोर्ट में हाजिर होने के लिए 17 दिसंबर की तारीख तय की है।
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पत्रावली के अनुसार महिला हेड कांस्टेबल उमा पाठक ने पति शैलेंद्र त्रिवेदी, ससुर जयशंकर त्रिवेदी और सास प्रमिला त्रिवेदी के खिलाफ 26 अक्तूबर 2018 को कोर्ट में वाद दायर किया था। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीन जून 2019 को अंतरिम आदेश पारित करके पति को आदेश दिया की वह पत्नी उमा पाठक को प्रतिमाह दो हजार और उनकी बेटी को प्रतिमाह एक हजार अदा करें। आदेश के बाद भी पति और ससुराल वाले कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। समय बीतने के साथ कोर्ट के आदेश से भरण पोषण की धनराशी बढ़ने लगी। इस पर कोर्ट ने पांच फरवरी 2020 को भरण पोषण की राशि वसूलने के लिए पति शैलेंद्र त्रिवेदी के खिलाफ वसूली वारंट जारी कर दिया।

पुलिस ने पति पर वसूली वारंट तामिल नहीं किया। 29 दिसंबर 2022 को उमा पाठक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद उनके पिता गिरीश चंद्र पाठक ने पैरवी शुरू की। वहीं भरण पोषण की धनराशि जमा न करने और कोर्ट में हाजिर न होने पर दो साल पहले शैलेंद्र त्रिवेदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंटी जारी किया गया, लेकिन पारा पुलिस कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही थी। शैलेंद्र त्रिवेदी को न तो गिरफ्तार किया और न ही वसूली वारंट की तामिला किया।
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पुलिस की कार्यशैली से नाराज कोर्ट ने 15 अक्तूबर को थानाध्यक्ष पारा को निर्देश दिया था कि वह गिरफ्तारी वारंट व वसूली वारंट की तामिला करके 29 अक्तूबर तक अपनी रिपोर्ट दें, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। इस पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया और छह नवंबर को जवाब देने का आदेश दिया।
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थानाध्यक्ष ने कोर्ट के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने थानाध्यक्ष के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है।
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