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रोहतास समूह की कंपनी के खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई शुरू

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रोहतास समूह की बिल्डर कंपनी क्लैरिऑन टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड के दिवालिया होने की कार्रवाई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश पर शुरू हो गई है।
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एनसीएलटी के तय अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) मुकेश गुप्ता ने कंपनी के निवेशकों से दावों की मांग की है।
इसके बाद आईआरपी कंपनी के प्रोजेक्ट में मौजूद संपत्तियों से निवेशकों के फंड वापस करने या प्रोजेक्ट पूरा करने की प्रक्रिया पूरी कराएगा। कंपनी लखनऊ में रोहतास प्लेटिना नाम से ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है।
आईआरपी की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक, निवेशकों को 17 मई तक अपने दावे भेजने होंगे। इसमें जरूरी दस्तावेज के साथ तयशुदा फॉर्मेट में जानकारी देनी है।
दिवालिया होने की कार्रवाई छह महीने में आईआरपी को पूरी करनी है। निवेशकों को अपने दावे सीआईआरपी डॉट क्लैरिऑन एट जीमेल डॉट कॉम पर भेजने होंगे।
आईआरपी अपनी प्रक्रिया भारतीय दीवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के नियमों के मुताबिक पूरी कराएगा। रोहतास प्लेटिना विक्टिम्स समूह के संयोजक धीरेंद्र वर्मा का कहना कि आईआरपी सारे दावे मिलने के बाद उनका आकलन करेगा। इसके बाद निवेशकों का पैसा और उस पर ब्याज पर फैसला होगा।
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250 फ्लैटों के प्रोजेक्ट में सिर्फ नींव खुदी
बिल्डर कंपनी ने करीब सात साल पहले इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। निवेशकों से बुकिंग के बाद बिल्डर ने निर्माण शुरू कराने के नाम पर केवल नींव खोदने का काम ही यहां किया। इसके बाद से प्रोजेक्ट पर काम बंद हो गया। करीब 250 फ्लैट यहां बुक किए गए। इनमें 200 निवेशकों ने यह फ्लैट खरीदे। कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जिनके दो या अधिक फ्लैट बुक हैं। प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं होने के बाद निवेशकों ने एनसीएलटी में शिकायत की थी।
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