लखनऊ। इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पांच साल पहले लगाए प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब बैंक पूर्व की तरह लेन-देन कर पाएगा। आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक, ग्राहकों के हित में प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। 12 जून 2014 से कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लागू थे। आरबीआई ने प्रतिबंध बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 के कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर लागू सेक्शन 35ए में लगाए। इन प्रतिबंधों को आरबीआई हर छह महीने पर बढ़ाता रहा।
लोन देने में अनियमितता पर हुई थी कार्रवाई
आरबीआई से पूर्व में आईं सूचनाओं के मुताबिक, लेन-देन पर प्रतिबंध लोन बांटने में अनियमितताओं के चलते लगाया गया था। बिना जरूरी शर्तों व निर्देंशों को पूरा कराए ही बैंक से लोन दिए जा रहे थे। इससे बैंक में अपना पैसा जमा करने वाले ग्राहकों के हितों पर संकट खड़ा हो गया था। आरबीआई ने इसके बाद नए लोन देने के साथ 1000 रुपये से अधिक की निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया था।