लखनऊ। अमौसी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उन आवेदकों के लिए अच्छी खबर है, जिनके बिजली कनेक्शन के आवेदन झटपट पोर्टल पर किन्हीं कारणों से निरस्त हो गए थे। पावर कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि मानक पूरे करने वाले हर आवेदक को कनेक्शन मिलेगा, बशर्ते वे दोबारा आवेदन करें।
ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर अमौसी जोन में कनेक्शन देने में लापरवाही बरतने वाले 32 अधिकारियों व कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इसमें मनमानी रिपोर्ट लगाने वाले लाइनमैन से लेकर मुख्य अभियंता तक शामिल हैं। 7 इंजीनियरों को निलंबित कर बरेली संबद्ध किया गया है। अब नई टीम तेजी से लंबित आवेदनों का निस्तारण कर रही है। अधीक्षण अभियंता कॉमर्शियल प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि आवेदकों को कनेक्शन मिलने में परेशानी हो रही हो, तो इंद्रलोक हाइडिल कॉलोनी स्थित कार्यालय में आकर समस्या बता सकते हैं।
अमौसी जोन के इलाके
निगोहां, नगराम, अमेठी, गोसाईंगंज, मोहनलालगंज, सिसेंडी, उतरेटिया, साउथ सिटी, बिजनौर, सरोजनीनगर, गहरू, बंथरा, हरौनी, मोहान रोड, काकोरी, पारा, कृष्णानगर, ट्रांसपोर्टनगर, वृदावन, तेलीबाग, निलमथा, आलमबाग, एलडीए कॉलोनी, आशियाना, केसरीखेड़ा, पंडितखेड़ा, कनौसी, दुबग्गा, काकोरी मोड़, जेहटा, माल, मलिहाबाद, रहीमाबाद, रहमानखेड़ा आदि।
बिजली कनेक्शन देने का नियम
यदि आपके परिसर से 40 मीटर के दायरे में विभागीय ट्रांसफार्मर या लाइन मौजूद है, तो केवल प्रति किलोवाट के तय शुल्क पर कनेक्शन मिल जाएगा। वहींए नई प्लॉटिंग या ऐसे क्षेत्र जहां बिजली ढांचा (पोल, लाइन, ट्रांसफार्मर) नहीं है, वहां नियमानुसार उपकरण की लागत का एस्टीमेट भुगतान करना होगा।