हाईकोर्ट की ओर से गठित ऑन रोड सेफ्टी ने कहा था कि तीन या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के वाहन पंजीयन रद्द किया जाए। इस कमेटी ने ऐसे वाहनों के पंजीकरण मोटर यान अधिनियम 1988 प्रक्रिया के तहत वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाना सही माना है।
कार्रवाई के लिए यातायात कार्यालय से सूची जारी की गई। एसपी ट्रैफिक के निर्देश पर ई चालान के जरिए दो व चार पहिया वाहन मालिक कई बार गलत दिशा में वाहन दौड़ाते हुए पकड़े गए। यहीं नहीं कई ऐसे भी गाड़ी मालिकों के ई चालान हुए है जो बिना हेलमेट व सीट बेल्ट गाड़ी चला रहे थे। ऐसे वाहन मालिकों ने चार बार से अधिक बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है।