बच्चे को गोद में लेकर जाता पिता।
- फोटो : amar ujala
सीतापुर से ऑक्सीजन सपोर्ट पर लाए 11 महीने के बच्चे को भर्ती न किए जाने के मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त हो गया है। केजीएमयू कुलसचिव को नोटिस जारी करके 27 सितंबर को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।
सीतापुर के रेउसा ब्लॉक निवासी रजित राम कश्यप आंतरिक रक्तस्त्राव होने पर बच्चे को ट्रॉमा सेंटर लेकर आए थे। वह बच्चे को लेकर एक से दूसरे विभाग दौड़ लगाते रहे, लेकिन वेंटिलेटर खाली न होने की बात कहते हुए उसे भर्ती नहीं किया गया। मायूस पिता एक दलाल के हत्थे चढ़ गया जो उसे निजी अस्पताल ले गया।
इस मामले को ‘अमर उजाला’ ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। उप्र. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बाल कृष्ण नारायण ने मसले को गंभीरता से लेते हुए केजीएमयू कुलसचिव को नोटिस जारी कर तलब किया है। उन्होंने इस 27 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया है।