बैनामा और वसीयत दोनों के आधार पर मिलेगा फायदा
नगर निगम अभी पारिवारिक संपत्ति के नामांतरण पर फिक्स 5000 रुपये फीस लेता है। यह फीस ईडब्ल्यूएस मकान वाले से लेकर बड़े मकान वालों तक के लिए एक समान है। जिसको लेकर लोग आपत्ति कर रहे थे। उसके बाद शासन ने इसे कम किया। जिसके बाद नगर निगम सदन ने भी शासन से जारी नई नियमावली के बाद कम किया।
इसी तरह बैनामा के आधार पर खरीदी जाने वाले संपत्तियों का भी दाखिल खारिज शुल्क और कम किया गया है। पहले यह एक प्रतिशत था जिसे बीते साल कम ही किया गया था। शासन की नई नियमावली जारी होने के बाद इसे फिर और कम किया गया। अब लागू करने के लिए आपत्ति सुझाव मांगे गए थे ताकि कोई कानूनी अड़चन न रहे।
उत्तराधिकार और वसीयत के मामलों में अब तय हुई शुल्क-
- 1000 वर्ग फीट तक के मकान पर - 1000 रुपये
- 1001 से 2000 वर्ग फीट तक के मकान पर - 2000 रुपये
- 2001 से 3000 वर्ग फीट तक के मकान पर - 3000 रुपये
- 3000 वर्ग फिट से अधिक के मकान पर - 5000 रुपये
नोट- अभी वसीयत और उत्तराधिकार के मामलों में सभी तरह के मकानों एक समान 5000 रुपये शुल्क लिया जाता है।
आपत्ति और सुझाव को दिया गया समय पूरा हो गया है। एक भी आपत्ति और सुझाव नहीं आया है। ऐसे में अब जो दरें तय की गईं भी अंतिम मानी जाएंगी। उनको ही लागू किया जाएगा। आपत्तियां इसलिए भी नहीं आईं क्योंकि शुल्क कम किया गया है और सभी वर्गों का ध्यान भी रखा गया है। यदि बढ़ने का मामला होता तो आपत्ति सुझाव आ सकते थे। -अशोक सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम