खुद का मकान, दुकान या शस्त्र लाइसेंस रखने वाले बीपीएल परिवार अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर होंगे। ऐसे बीपीएल परिवारों को डोर-टू-डोर सत्यापन में चिह्नित कर बीपीएल सूची से हटाया जाएगा।
इसके लिए खाद्य व रसद विभाग की तरफ से जारी मानकों के आधार पर आपूर्ति विभाग की टीम क्षेत्रीय स्तर पर सत्यापन रिपोर्ट तैयार करेगी।
इसके आधार पर ही पात्र बीपीएल परिवारों का डाटा बेस तैयार कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सस्ती दर पर अनाज वितरण किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी को भेजे गए दिशा निर्देश में साफ किया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले पात्र बीपीएल परिवारों का चयन निर्धारित मानकों के आधार पर नए सिरे से कराया जाए।