होटल-दुकान वाले भी खुद जोड़ सकेंगे गृहकर, ऑनलाइन सुविधा शुरू होने से मिलेगी सुविधा
ऑनलाइन सुविधा शुरू होने के बाद दुकान, होटल, मॉल, अस्पताल व अन्य प्रतिष्ठान वाले भी अपनी बिल्डिंग का हाउस टैक्स खुद तय कर सकेंगे। इसके लिए कारोबार के हिसाब से आवासीय टैक्स को तीन, चार, पांच और छह गुना कर गणना होगी।
नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने बताया कि अब अनावासीय भवन वाले भी घर बैठे खुद प्रतिष्ठान का टैक्स निर्धारण कर इसे जमा भी करा सकेंगे। नगर निगम के कर निरीक्षक बाद में इनका सत्यापन करेंगे।
इसमें गड़बड़ी मिली तो दंड भी लगाया जाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के सात दिन में टैक्स इंस्पेक्टर व बाबू इसका सत्यापन करेंगे। ऐसा नहीं किया तो दिए गए टैक्स को स्वीकार कर लिया जाएगा।
पूरी जमीन पर लगता है टैक्स
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि आवासीय भवन में खाली जमीन पर टैक्स नहीं लगता है और जीना, शौचालय आदि पर कर की गणना नहीं होती है। वहीं, अनावासीय भवन में निर्मित पूरे क्षेत्र पर समान कर की गणना होती है। भवन में खाली जमीन है तो उस पर भी टैक्स लगता है। इसकी दर 15 पैसे से अधिकतम 60 पैसे प्रति वर्गफीट तक है। ज्यादातर व्यावसायिक कांप्लेक्स में खाली जमीन नहीं होती है। ऐसे में एक समान ही गणना हो जाती है। मैरिज हॉल आदि में खाली जमीन भी होती है, यहां निर्मित क्षेत्र और खाली जमीन का अलग-अलग कर निर्धारण कर उसे एक में जोड़ दिया जाता है। इससे खाली जमीन पर कम टैक्स लगता है और निर्मित क्षेत्र पर नियमों के तहत आवासीय का उतने गुना कर उपयोग के आधार पर टैक्स लगाया जाता है।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो टैक्स में छूट
अगर भवन में रेन वाटर हार्वेस्ट है तो राहत मिलेगी। नगर निगम अधिनियम में की गई व्यवस्था में भवन स्वामी को टैक्स में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी।
पहले निकालना होगा वार्षिक किराया मूल्यांकन
अनावासीय भवन का कर निर्धारण करने के लिए सबसे पहले इसका वार्षिक मूल्यांकन निकालना पड़ेगा। इस पर 15 प्रतिशत टैक्स बनता है।
ऐसे निकालें भवन का वार्षिक किराया मूल्यांकन
भवन का क्षेत्र × मासिक किराया दर × भवन के उपयोग के आधार पर आवासीय का गुना × 12 = भवन का वार्षिक किराया मूल्यांकन। इसका 15 प्रतिशत जो आएगा वह सालाना टैक्स होगा।
किस पर आवासीय का कितने गुना टैक्स
कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दुकानें, बैंक, होटल तीन स्टार तक, कोचिंग निजी प्रशिक्षण संस्थान - पांच गुना
पॉलीक्लीनिक, प्रयोगशाला, नर्सिंग होम, चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर - तीन गुना
जिम, थिएटर व सिनेमाघर - दोगुना
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी डिपो व गोदाम - तीन गुना
मॉल, चार सितारा होटल व उससे ऊपर के होटल, पब, बार - छह गुना
सामुदायिक भवन, कल्याण मंडप, विवाह क्लब आदि - तीन गुना
औद्योगिक इकाइयां, सरकारी, अर्ध सरकारी व सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय - तीन गुना
टावर-होर्डिंग वाले भवन, टीवी टावर, दूर संचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन या में या खुले स्थान पर लगे हों - चार गुना
ऐसे अनावासीय भवन जो किसी श्रेणी में आते हों - तीन गुना।