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Lucknow News: 100 वर्ग मीटर के भूखंड पर घर बनाने वालों को लगाना होगा सोलर सिस्टम

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लखनऊ।
जल्द ही 100 वर्ग मीटर (1076.39 वर्ग फीट) या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंड पर घर बनाने वालों के लिए एक किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। सोलर सिस्टम का प्रावधान किए बगैर मकान का नक्शा नहीं पास होगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) 4 दिसंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव लाने जा रहा है।

अभी तक 500 वर्ग मीटर या इससे बड़े भूखंड पर मकान बनाने के लिए सोलर गीजर लगाने की व्यवस्था अनिवार्य है। एलडीए ऐसे मामलों में मानचित्र तभी पास करता है, जब आवेदक यह शपथपत्र देता है कि वह अपने मकान में सोलर गीजर लगाएगा।
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नई व्यवस्था में क्या होगा

बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद 100 वर्ग मीटर या उससे बड़े भूखंड पर मकान बनाने के लिए सोलर सिस्टम लगाने की शर्त को मानचित्र के साथ जोड़ दिया जाएगा। यानी आवेदक का मानचित्र तभी पास होगा, जब वह इसके लिए शपथपत्र देगा। जांच में सोलर सिस्टम लगा हुआ नहीं पाए जाने पर मानचित्र निरस्त कर दिया जाएगा।

200 वर्ग मीटर और उससे अधिक बड़े प्लॉट वालों से ली जाएगी जमानत राशि


प्रस्ताव के तहत 100 वर्गमीटर तक के प्लाॅट वालों से मानचित्र पास करते समय एलडीए कोई जमानत राशि नहीं लेगा। हालांकि, उससे बड़े भूखंड वालों से जमानत राशि ली जाएगी। 200 वर्ग मीटर से बड़े और 500 मीटर तक के प्लाॅट पर 20 हजार रुपये देने होंगे। 500 वर्ग मीटर से बड़े और 1000 वर्ग मीटर तक के प्लाॅट पर 50 हजार रुपये लगेंगे। 1000 वर्ग मीटर से बड़े और 5000 वर्ग मीटर तक के प्लाॅट पर 1 लाख रुपये और 5000 वर्ग मीटर से अधिक बड़े प्लाॅट पर 2 लाख रुपये की जमानत राशि एलडीए लेगा। यह जमानत राशि सोलर सिस्टम लगने पर ही वापस की जाएगी।



व्यावसायिक भवनों पर लागू नहीं होगा नियम



एलडीए के एक अफसर ने बताया कि 100 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंड पर एक किलोवाट का सोलर सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाने का नियम सिर्फ आवासीय भवनों पर ही लागू होगा। व्यावसायिक भवनों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। वहीं, जो मकान पहले से बने हैं, उन पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं किया जाएगा।



एक किलोवाट के सोलर पैनल पर 60 हजार रुपये तक खर्च

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा) के मुताबिक एक किलोवाट का रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाने पर अनुमानित खर्च 60 हजार रुपये आता है। इसमें केंद्र सरकार 30 हजार और राज्य सरकार 15 हजार का अनुदान देती है।
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अब 7.5 मीटर का निकास होने पर भी लगा सकेंगे पेट्रोल पंप

कम जगह में पेट्रोल पंप लगाने वालों को राहत देने के लिए एलडीए भवन उपविधि में शासन की ओर से किए गए संशोधन को लागू करेगा। इसके लिए बोर्ड में प्रस्ताव लाया जाएगा। शासनादेश के तहत अब 20 गुणा 20 मीटर (400 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल वाले पेट्रोल पंपों के लिए प्रवेश और निकास के लिए 9 मीटर के बजाय 7.50 मीटर की जगह उपयुक्त मानी जाएगी।
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