योजना का लाभ लेने के लिए बकाएदार उपभोक्ताओं को अपने क्षेत्र के उपखंड कार्यालयों या उपभोक्ता सेवा केंद्र (सीएससी) पर संपर्क करना होगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए कॉर्पोरेशन के टोल फ्री नंबर 1912 पर भी संपर्क किया जा सकता है। योजना के तहत सारे भुगतान ऑनलाइन ही लिए जाएंगे।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं का पंजीकरण 11 नवंबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ताओं को 31 अक्तूबर तक के बकाया मूल बिजली बिल (सरचार्ज रहित) की राशि का 5 प्रतिशत या न्यूनतम 1500 रुपये जमा करना होगा।
पंजीकरण के बाद निर्धारित सभी किस्तों और 31 अक्तूबर के बाद जारी सभी बिल का नियत समय पर भुगतान करने पर बकाये बिल पर लगा अधिभार समाप्त कर दिया जाएगा।