फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अवमानना मामले में पीडब्लूडी के दो अभियंता हाईकोर्ट में तलब

Thu, 24 Sep 2020 03:17 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
विज्ञापन
विज्ञापन

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने न्यायालय आदेशों की अवमानना के एक मामले में लोक निर्माण विभाग के दो मुख्य अभियंताओं आरआर सिंह व राजपाल सिंह को 28 सितंबर को तलब किया है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने यह आदेश अनिल कुमार वर्मा की अवमानना याचिका पर दिया। याची का कहना था कि उसने सेवानिवृत्ति के बाद दिए जाने वाले लाभों के लिए एक याचिका, रिट कोर्ट में दायर किया था। जिस पर रिट कोर्ट ने गत 11 फरवरी को निर्देश दिया था कि याची को सेवानिवृत्ति के बाद दिए जाने वाले लाभों के आदेश का पालन दो माह में किया जाए।

इसके बावजूद दोनों मुख्य अभियंताओं ने रिट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और याची को देयों के भुगतान में कोई विवाद न होने पर भी उसे लाभ नहीं दिया गया, जो अदालत के आदेशों की अवमानना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने इस मामले मे पक्षकार दोनों मुख्य अभियंताओं को 28 सितंबर को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें