कोर्ट ने तब प्राधिकरण के वीसी को याची के मसले पर गौर कर जरूरी कदम उठाने को कहा था। प्राधिकरण की तरफ से पेश वकील की दलील थी कि चूंकि अदालत ने प्राधिकरण को मुद्दे पर विचार कर निर्णय लेने को कहा था उसके अनुपालन में याची का प्रत्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया। इसे लेकर प्राधिकरण की तरफ से हलफनामा भी लगाया गया।
इस पर अदालत ने कहा कि कोर्ट के आदेश की जानबूझ कर अनदेखी की गई है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त नियत करते हुए एलडीए के वीसी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।