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UP: सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में खारिज, कहा - आत्मसमर्पण करें

Wed, 29 Jan 2025 04:05 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर

सार

दुष्कर्म के मामले में आरोपी सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी है। सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है।
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कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर मुकदमा दर्ज। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की कोर्ट ने की। सांसद की ओर से अधिवक्ता अतुल वर्मा, सोमेश त्रिपाठी व अरविंद वर्मा ने पक्ष रखा। वहीं, पीड़िता की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने बहस की।  सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद सांसद की याचिका को खारिज कर दिया है और दो सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।
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इसके पहले सीजेएम न्यायालय ने सोमवार को सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था।

गौरतलब है कि दुष्कर्म मामले में सांसद को बीती 25 जनवरी को दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें 27 जनवरी तक सुबह 11 बजे कोतवाली में हाजिर होकर बयान दर्ज करवाने का मौका दिया गया था। वह सोमवार को कोतवाली नहीं पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश की कोर्ट से गिरफ्तारी अधिपत्र जारी करवा लिया। 
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