विवाहित महिलाओं को अंतरजनपदीय तबादले में छूट मिलने के बाद अविवाहित शिक्षिकाओं ने भी तबादले की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसमें विवाहित अध्यापिकाओं को अंतरजनपदीय तबादले में छूट दी गई है। हालांकि कोर्ट ने याची को कोई राहत नहीं दी है।
अदालत का कहना था कि वह किसी एक्ट को सिर्फ इस आधार पर असंवैधानिक नहीं ठहरा सकते हैं कि उसमें विवाहित शिक्षिकाओं को शामिल किया गया है और अविवाहित को नहीं। नूतन अवस्थी की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ ने सुनवाई की।
याचिका में कहा गया है कि विवाहित शिक्षिकाओं की तरह ही अविवाहित शिक्षिकाओं को भी उनके माता-पिता के निवास वाले जिले में स्थानांतरित किया जाए।