शिक्षामित्रों की याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत इनको काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया था।
अधिवक्ता ने दलील दी कि जब एनसीटीई ने प्रशिक्षण की अनुमति दे दी है तो फिर इस वजह से नियुक्ति देने से इंकार करने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए परिणाम जारी कर नियुक्ति देने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।