सीतापुर में आदमखोर कुत्तों द्वारा 12 मासूमों को नोचकर मार डालने और कई लोगों को घायल करने के मामले में बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि पूरे प्रदेश में इंसानों पर हमला कर रहे आवारा कुत्तों से निपटने के लिए वह क्या कर रही है?
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार जवाब दाखिल कर बताए कि आवारा कुत्तों को खत्म करने की उसके पास क्या नीति है? अपर स्थायी अधिवक्ता ने जवाब के लिए समय मांगा तो कोर्ट ने अगली सुनवाई चार जुलाई नियत कर दी।
प्रिंस लेनिन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्दुल मोईन की पीठ ने कहा कि छोटे बच्चों को कुत्तों द्वारा मार दिए जाने की कई जानकारी आई हैं। यह समस्या केवल सीतापुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में फैली हुई है। सरकार को इस पर जवाब देना होगा।
याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गई है कि वह प्रमुख सचिव को निर्देश जारी करे ताकि इंसानों पर हमले कर रहे कुत्तों की पहचान कर उन्हें खत्म करवाएं।