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Lucknow News: निष्कासित छात्रों की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, लविवि से मांगा जवाब

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लविवि
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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में फीसवृद्धि के खिलाफ धरना-प्रदर्शन के मामले में निष्कासित तीन छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने विश्वविद्यालय प्रशासन को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूछा है कि 21 मई की उस जांच रिपोर्ट, जिसके आधार पर निष्कासन की कार्रवाई की गई, क्या उसे याची छात्रों को उपलब्ध कराया गया था।
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न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अवकाशकालीन एकल पीठ ने विश्वविद्यालय के अधिवक्ता को इस संबंध में हलफनामे पर जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वहीं, याचियों के अधिवक्ता को भी छात्रों के पूर्व आचरण से संबंधित जानकारी पूरक हलफनामे के माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि याची छात्रों की आगामी परीक्षाओं से जुड़ा भविष्य इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

यह आदेश निष्कासित छात्रों शशि प्रकाश, हर्षित शुक्ला एवं एक अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया गया। याचिका में विश्वविद्यालय के निष्कासन आदेश को चुनौती देते हुए उसे कानून की मंशा के विपरीत बताया गया है तथा आदेश निरस्त करने की मांग की गई है। साथ ही छात्रों को आगामी परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जून को निर्धारित की है।
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