लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में अपट्रान कंपनी के विलय हुए कर्मचारियों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कंपनी बंद होने के बाद से कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व अवकाश नकदीकरण का भुगतान न होने पर जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने सुनवाई करते हुए 15 सितंबर को शपथपत्र के साथ अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया है कि केवल विशेष अपील दाखिल करने की तैयारी पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश की अवहेलना का आधार नहीं हो सकती है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दाखिल याचिका में बताया गया है कि अपट्रान कंपनी के बंद होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में विलय हुए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व अवकाश नकदीकरण का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।