लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा राजधानी की ओमेक्स सिटी हाउसिंग कॉलोनी की बाउंड्री तोड़कर 30 फीट चौड़ी सड़क पर सहन बनाने के आरोप वाले मामले में एलडीए समेत अन्य पक्षकारों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए अक्तूबर के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध करने के लिए कहा है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश लखनऊ ओमेक्स सिटी रेजिडेंट्स एंड एलोटीज एसोसिएशन की महासचिव आभा सिंह व एक अन्य व्यक्ति की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में आरोप है कि वहां के आवंटी एक व्यक्ति ने काॅलोनी की बाउंड्री तोड़कर प्लॉट संख्या 7 का गेट 30 फीट चौड़ी सड़क पर उत्तर की ओर खोल दिया है। इससे काॅलोनी की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। एलडीए के अधिवक्ता भी कोर्ट में पेश हुए और जानकारी दी।