लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी के तेलीबाग स्थित राम भरोसे मैकुलाल हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रबंध समिति से जवाब मांगा है। यह जवाब स्कूल को शैक्षिक संस्था स्थापित करने के लिए आवंटित सरकारी भूमि की कथित बिक्री के आरोपों पर तलब किया गया है।
न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने तेलीबाग सामाजिक एवं जन कल्याण समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार की ओर से शैक्षिक संस्थान के संचालन के लिए आवंटित भूमि बेच दी गई है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस जनहित याचिका को इसी स्कूल से संबंधित पहले से लंबित एक अन्य मामले के साथ जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य पूरे विवाद का समग्र निस्तारण करना है।