लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वकीलों की ड्रेस में उत्पात करने वालों से संबंधित एक मामले में अगली सुनवाई सात अक्तूबर को तय की है। कोर्ट ने सरकारी वकील को अगली सुनवाई पर इस मामले के आरोपियों के खिलाफ विवेचना की स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही मामले में लोकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट (एलआईयू) रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता सक्षम सिंह की जनहित याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता ने सात जुलाई को सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि कुछ अराजक लोग वकीलों की ड्रेस में राजधानी के एक परिसर में घुसे और वहां मौजूद लोगों के साथ गाली-गलौज करते हुए धमकी देते दिख रहे हैं। कोर्ट ने घटना की वीडियो क्लिप को सील कवर में सुरक्षित रखे जाने के निर्देश दिए थे। इससे पहले कोर्ट ने मामले में पुलिस कमिश्नर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने का आदेश दिया था।