इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अवमानना के मामले में शुक्रवार को जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष शिवदान यादव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने यह आदेश रामेश्वर दयाल रस्तोगी की अवमानना याचिका पर दिया। अगली सुनवाई 8 मई को होगी।
याची ने कोर्ट को बताया कि उसने यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बिजली मीटर न लगाने की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम से की थी। इस पर फोरम ने कॉर्पोरेशन को एक माह में नया मीटर लगाने और याची को 15 हजार रुपये भुगतान करने के निर्देश दिए थे। रकम अदा न करने पर प्रतिदिन 50 रुपये जुर्माना देने के भी निर्देश दिए गए थे।
कॉर्पोरेशन ने इस आदेश को राज्य उपभोक्ता फोरम में चुनौती दी, लेकिन फैसला याची के पक्ष में हुआ। बाद में कॉर्पोरेशन ने राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में अपील की। वहां फैसला कॉर्पोरेशन के पक्ष में आया। इस पर याची ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया था।