लखनऊ। राजधानी समेत प्रदेश में चीनी मांझे से हो रही मौतों और लोगों के घायल होने के मामले में हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।
इससे पहले मई में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी समेत प्रदेश में चीनी मांझे से लोगों की मौत व घायल होने के मामले में सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने प्रदेश के गृह और कर विभाग के अपर मुख्य सचिवों/ प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशक, औद्योगिक विकास और पर्यावरण विभागों के प्रमुखों को 13 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इनसे पूछा है कि पहले के आदेश के तहत प्रतिबंधित चीनी मांझे के उत्पादन, बिक्री, इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं और क्या कार्यप्रणाली तय की है? खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता मोतीलाल यादव की वर्ष 2018 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया था। यूपी सरकार ने पिछली सुनवाई पर अदालत को सूचित किया था कि चीनी मांझा बनाने, बिक्री और इसका इस्तेमाल रोकने के लिए जल्द सख्त कानून लाया जाएगा।