यूपी में 4010 दरोगाओं की भर्ती प्रक्रिया में शामिल 3469 अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटाते हुए चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया है। इस आदेश से इनकी तैनाती का रास्ता साफ हो गया है।
कोर्ट ने कुल चयनित 3784 में 315 अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी को प्रशिक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया है। 315 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको गलत तरीके से क्षैतिज आरक्षण देने का आरोप है। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
आशीष और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने दिया। याचियों के अधिवक्ता सीमांत सिंह और 315 अभ्यर्थियों के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, विभू राय ने पक्ष रखा।