विधायक नीरज बोरा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज।
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शहर की उत्तर विधानसभा सीट से विधायक डॉ. नीरज बोरा को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट ने उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया।
एकल पीठ के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन याचिका के संबंध में नोटिस का प्रकाशन आवश्यक है। इसके लिए याची ने इनकार किया है, लिहाजा याचिका सुनने योग्य नहीं है।
याची सर्वेश कुमार गुप्त की ओर से अधिवक्ता श्रद्धा त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि नोटिस के प्रकाशन के लिए 94,500 रुपये जमा करने थे जो याची देने में असमर्थ है। इसके चलते याची समाचार पत्र में याचिका का प्रकाशन नहीं करा पाया।
याचिका का विरोध करते हुए विधायक के अधिवक्ता डॉ. शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का रूल 5 व 6 यह बाध्य करता है कि निर्वाचन याचिका तभी सुनवाई योग्य होगी जब इसका समाचार पत्र में प्रकाशन होगा।