इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को हटाने का आदेश दिया है। अनिल यादव की नियुक्ति और उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर कई जनहित याचिकाएं दायर की गईं थीं।
इन याचिकाओं पर लंबे समय से बहस चल रही थी। अनिल यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील पीएस पटवालिया ने बहस की थी। हाईकोर्ट का ये फैसला राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा ने की थी जिस पर आज फैसला आया है।
अनिल कुमार के खिलाफ सतीश कुमार व कई अन्य ने जनहित में याचिकाएं दाखिल की थीं। याचिका पर बहस कर रहे अधिवक्ताओं का कहना था कि अध्यक्ष पद पर अनिल यादव की नियुक्ति में नियम का पालन नहीं हुआ है। सरकार ने आपराधिक केस की रिपोर्ट मंगाए बगैर ही जल्दबाजी में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली।