आयुष की 3253 सीटों पर प्रवेश के लिए तीन नंवबर से शुरू होने वाली काउंसलिंग की प्रकिया पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। नीट-2018 न दे पाने वाले अभ्यर्थियों की याचिका की सुनवाई की बाद ये आदे दिया गया है। कोर्ट ने आयुष विभाग को निर्देश दिया है कि वह इन अभ्यर्थियों को कैसे प्रवेश देंगे, इस बारे में बताएं। इस मामले में कोर्ट 12 नवंबर को फिर से सुनवाई करेगा।
निजी मेडिकल कॉलेज की खाली सीटों को भरने के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा परसेंटाइल घटाने के बाद चौथी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होनी थी।
इसमें 3 नवंबर से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने की तैयारी आयुष विभाग ने कर ली थी। लेकिन शुक्रवार को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
कोर्ट का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों ने नीट की परीक्षा नहीं दी थी और वह आयुष मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अलग से परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, अब उनका क्या होगा