दुपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए भी अब हेलमेट पहनना जरूरी होगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
दरअसल, सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें सिर में चोट लगने से होती हैं। इसे देखते हुए सरकार ने दुपहिया वाहन चालकों के साथ ही पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है।
इसके लिए सरकार ने छह जुलाई को उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली में संशोधन के लिए सुझाव व आपत्तियां मांगी थीं। इनके निपटारे के बाद सरकार ने शुक्रवार को मोटरयान नियमावली में 23वां संशोधन कर दिया है।