सूबे के मंत्रियों के विदेश दौरे का मामला कोर्ट में पहुंच गया
है।
विदेश दौरे से शासकीय कार्य प्रभावित होने का मुद्दा उठाते हुए दायर
की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अगली सुनवाई शुक्रवार को
होगी।
न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा व
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश
सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर की जनहित याचिका पर दिया।
याची के
अधिवक्ता अशोक पांडेय ने कहा कि अगर कोई मंत्री विदेश जाए तो संबंधित विभाग
का शासकीय कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।
उस विभाग का चार्ज फिलहाल अन्य
मंत्री को दिया जाना चाहिए, जिससे शासकीय कार्य प्रभावित न होने पाएं।
उधर, राज्य सरकार की तरफ से स्थायी अधिवक्ता एसपी त्रिपाठी पेश हुए।