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Lucknow News: चीनी मांझे के मामले में नहीं हो सकी सुनवाई

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लखनऊ। प्रदेश में चीनी मांझे से मौतें और लोगों के घायल होने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सोमवार को समय की कमी से सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामला आगे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ के समक्ष 27 जुलाई को मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।
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इससे पहले कोर्ट ने चीनी मांझे की ऑनलाइन उपलब्धता रोकने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब पर याचिकाकर्ता को अपना पक्ष पेश करने के लिए भी समय दिया था। वर्ष 2018 में स्थानीय अधिवक्ता ने जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें जानलेवा चीनी मांझे पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
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