हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सचिव संदीप सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई 19 जून को नियत की है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने यह आदेश संदीप की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिया। इसमें कहा गया कि यह कोई आपराधिक मामला नहीं है।
राजनीतिक प्रतिशोध के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। संदीप के अधिवक्ता नदीम मुर्तजा के मुताबिक कोर्ट ने सरकारी वकील के आग्रह पर सुनवाई गुरुवार को नियत की थी जो नहीं हो सकी।