इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार की तरफ से बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 जुलाई को नियत की है। बुधवार को न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरेंडर करने के बाद आशीष जेल में है। बुधवार को मामले की सुनवाई के समय पक्षकारों के वकील व राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही पेश हुए। शाही ने सरकार की ओर से बहस पूरी कर ली है। अब आरोपी की तरफ से बहस होगी।
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र का पुत्र आशीष लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपित है। विदित हो कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष को जमानत दिए जाने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट से मंजूर जमानत को खारिज कर दिया था। साथ ही आशीष को हफ्ते भर में सरेंडर करने आदेश दिया था।
साथ ही मामले में हाईकोर्ट को आशीष की जमानत पर नए सिरे से विचार करने को कहा था। मालूम हो कि लखीमपुर खीरी में पिछले साल 3 अक्तूबर को किसानों के विरोध प्रदर्शन के समय हिंसा हुई थी जिसमें आठ लोग मारे गए थे।