कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू
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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गाधी के सचिव संदीप सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी पर पुलिस से केस डायरी तलब करते हुए अगली सुनवाई 17 जून को नियत की है। संदीप ने बस विवाद मामले में अग्रिम जमानत मंजूर किये जाने का आग्रह किया है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश संदीप की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिया।
उधर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत पर अब 16 जून को सुनवाई होगी। प्रियंका गाधी के सचिव संदीप के वकील जेएन माथुर और नदीम मुर्तजा ने अदालत से कहा कि यह कोई आपराधिक मामला नहीं है और इस मामले में प्राथमिकी राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कराई गई है।
सरकारी वकील ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। पिछले मई महीने में पुलिस ने संदीप सिंह और उप्र कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उनपर आरोप था कि कांग्रेस पार्टी ने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए जिन 1,000 बसों की सूची उपलब्ध कराई थी उसमें फर्जी कागजात पेश किए गए थे।
संदीप सिंह, अजय लल्लू और अन्य के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज हुआ था। लल्लू बस विवाद मामले में जेल में हैं। उन्हें 20 मई को आगरा में अवैध रूप से धरना प्रदर्शन करने के आरेप में गिरफ्तार किया गया था किन्तु उन्हें उसी दिन जमानत मिल गई थी।
हालांकि उसके तुरंत बाद लखनऊ पुलिस ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफतार कर लिया। उनकी जमानत अर्जी पर शुक्रवार को जस्टिस अताउर रहमान मसूदी कि अदालत मे सुनवाई हुई। अदालत अब लल्लू के मामले में 16 जून को सुनवाई करेगी।
विष्णु