सपा विधायक अभय सिंह के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई बुधवार को समय की कमी के चलते पूरी नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद विपरीत फैसले सुनाए थे।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति ने अभय सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी जबकि न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उसे बरी कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने मामले को न्यायमूर्ति राजन रॉय की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था।
न्यायमूर्ति राजन रॉय की अदालत में बुधवार को समय की कमी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि नियत की है।
यह है मामला: अयोध्या के रहने वाले विकास सिंह ने 2010 में बाहुबली नेता अभय सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास व अन्य आरोपों में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अभय सिंह और उसके साथियों ने उस पर फायरिंग की थी। मामले में अंबेडकर नगर जिला अदालत ने अभय सिंह और अन्य को बरी कर दिया था जिसके बाद विकास सिंह ने 2023 में उच्च न्यायालय में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।