- प्रदेश में स्थापित डिस्टिलरियों में विदेशी मदिरा (इकोनॉमी श्रेणी को छोड़कर)/बीयर की बोतल भराई पर 1 से 3 रुपये प्रति बोतल तक।
- प्रदेश की इकाइयों में बनने वाली शराब/बीयर की आयात परमिट फीस के अलावा 50 पैसे से 2 रुपये प्रति बोतल तक।
- होटल व बार रेस्टोरेंट में विदेशी मदिरा के उपभोग पर 10 रुपये प्रति बोतल तथा बीयर के उपभोग पर 5 रुपये प्रति बोतल की दर से।