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शिक्षकों के लिए खुशखबरी: यूपी के परिषदीय स्कूल के अध्यापकों का होगा ग्रुप इंश्योरेंस, जानिए क्या होंगी शर्तें

Mon, 16 Oct 2023 07:39 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से शासन को भेजे प्रस्ताव में गया है कि पहले के ग्रुप इंश्योरेंस के तहत सिर्फ मृत्यु जोखिम का प्रावधान है, बचत का नहीं।
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सामूहिम बीमा शिक्षक संगठनों की प्रमुख मांग रही है। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से ग्रुप इंश्योरेंस कराने के लिए नया प्रस्ताव भेजा है। क्योंकि एक अप्रैल 2014 के बाद तैनात शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सामूहिक बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है।

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बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से शासन को भेजे प्रस्ताव में गया है कि पहले के ग्रुप इंश्योरेंस के तहत सिर्फ मृत्यु जोखिम का प्रावधान है, बचत का नहीं। शिक्षकों के वेतन से हर माह या सालाना प्रीमियम की कटौती की जाएगी।

 यदि सेवानिवृत्त तक शिक्षक जीवित रहता है तो कुल कटौती की गई प्रीमियम की राशि वापस नहीं होगी और यदि उसकी असमायिक मृत्यु होती है तो उसे मृत्यु दावा का भुगतान होगा। उन्होंने बताया है कि नए नियमों के अनुसार केवल ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की सुविधा है। 
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इसमें केवल असामयिक मृत्यु पर ही दावा मिलेगा और मेच्योर हुई राशि या ब्याज का प्रावधान नहीं है। सचिव ने इस पर शासन से अनुमति मांगी है। वहीं शिक्षक नेताओं ने इस पर असंतोष जताया है। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षकों को ज्यादा लाभ नहीं होगा। वहीं 2014 के बाद से काटी गई बीमा की राशि भी अभी तक विभाग ने नहीं वापस की है।
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सामूहिक बीमा की मांग लंबे समय से बेसिक शिक्षकों के द्वारा की जा रही है। संगठन समय-समय यह मुद्दा उठाते रहे हैं। 

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