यूपी के 60 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अगर वे स्वीकृत लोड से 75 फीसदी या उससे कम बिजली खर्च करते हैं तो उन्हें 75 फीसदी ही फिक्स चार्ज देना होगा। यह फायदा 10 किलोवाट से कम भार वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। पहले उन्हें फिक्स चार्ज पूरा देना पड़ता था।
फिर चाहे वे बिजली का कितना भी कम इस्तेमाल करें। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बृहस्पतिवार को राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाते हुए संशोधन आदेश जारी कर दिया।
उपभोक्ता परिषद ने 2015-16 के टैरिफ ऑर्डर के खिलाफ दायर प्रत्यावेदन में 75 फीसदी या उससे कम लोड पर फिक्स चार्ज में मिलने वाली छूट खत्म किए जाने पर आपत्ति उठाई थी।
आदेश्ा के मुताबिक, मौजूदा समय में स्वीकृत भार पर वसूले जा रहे फिक्स चार्ज के स्थान पर अब जिन उपभोक्ताओं के मीटर में स्वीकृत भार का 75 प्रतिशत या उससे कम अंकित होता है, उनसे 75 प्रतिशत के हिसाब से ही फिक्स चार्ज वसूला जाएगा।