अमीनाबाद में रहने वाली कानून की छात्रा गौरी श्रीवास्तव के कत्ल के मुकदमे की सुनवाई 13 अगस्त को उसके पिता शिशिर श्रीवास्तव की गवाही से शुरू होगी।
एडीजे रमेश कुमार यादव ने जेल में बंद हिमांशु प्रजापति पर हत्या,साक्ष्य मिटाने व छल से संपत्ति ऐंठने के आरोप तय करने के साथ गौरी के पिता को गवाही के लिए तलब करने के आदेश जारी किए हैं।
अभियोजन के मुताबिक,कानून की छात्रा गौरी श्रीवास्तव की एक फरवरी को उसके दोस्त हिमांशु प्रजापति द्वारा पीजीआई इलाके में अपने घर बुला ले जाकर हत्या व आरी से शव के टुकड़े करके ठिकाने लगाने के मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।