लखनऊ में चारबाग के बासमंडी इलाके मे स्थित होटल दि-कॉन्टीनेंटल पर घटिया पनीर परोसने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई एफएसडीए कोर्ट ने की है। चारबाग के बासमंडी इलाके मे स्थित होटल दि-कॉन्टीनेंटल पर घटिया पनीर परोसने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह कार्रवाई एफएसडीए कोर्ट ने की है। न्याय निर्णयक अधिकारी व एडीएम सिटी पूर्वी जितेंद्र मोहन सिंह ने निर्देश में कहा है कि एक महीने में जुर्माना राशि न जमा करने पर इसकी रिकवरी राजस्व बकायेदारी की तरह की जाएगी।
एफएसडीए की टीम ने बीते वर्ष नमूना सैंपलिंग कार्रवाई के दौरान बासमंडी चौराहा पर संचालित दि कॉटीनेंटल (ए यूनिट ऑफ प्रथमा कांस्ट्रक्शन) पर छापेमार कार्रवाई की थी।
इस दौरान होटल से कस्टमरों को परोसे जाने वाले पनीर का नमूना सीज कर लैब जांच को भेजा गया था। लैब रिपोर्ट में पनीर का नमूना तय मानक से कम मिल्क फैट पाए जाने के आधार पर घटिया (फेल) आया। इस पर आरोपी होटल संचालक के खिलाफ एफएसडीए के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार पाल ने न्याय निर्णायक अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की कोर्ट में वाद दाखिल किया था। आरोपी बनाए गए होटल के कर्मचारी कल्यान मन्ना को दायित्वमुक्त करते हुए होटल के संचालक व डायरेक्टर नामिनी द कॉटीनेंटल को दोषी पाया गया।