खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) अदालत ने ग्राहक को घटिया पनीर परोसने के करीब छह साल पुराने मामले में सख्त रुख दिखाते हुए लखनऊ में लालबाग के मां दुर्गमां रेस्टोरेंट के संचालक पर पांच लाख का जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने पिछले साल 30 जून को कृष्णानगर की इंद्रलोक कॉलोनी सब्जीमंडी में बगैर रजिस्ट्रेशन और फूड लाइसेंस के मीट शॉप चलाते पकड़े गए मो. हाशीब पर भी एक लाख की पेनाल्टी लगाई है।
न्याय निर्णायक अधिकारी खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन एवं एडीएम सिटी पूर्वी वैभव मिश्रा की कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तरफ से दाखिल किए गए दोनों मुकदमों का निपटारा करते हुए आदेश दिए। मां दुर्गमां रेस्टोरेंट पर अक्तूबर 2013 में एफएसडीए टीम ने निरीक्षण किया था।
इस दौरान जांच टीम ने यहां सब्जी में इस्तेमाल होने वाले पनीर का नमूना लिया था। वाराणसी स्थित लैब में पनीर की जांच कराई गई तो उसमें 36 फीसदी मिल्क फैट पाया गया। जबकि मानकों के अनुसार इसे 50 फीसदी होना चाहिए था।