खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त मनोज कुमार और इंस्पेक्टर माधुरी सिंह ने जानकीपुरम स्थित चंद्रा गैस के यहां जांच की।
इस दौरान फर्म में सिलेंडर के क्रय विक्रय संबंधी अभिलेख नहीं मिले। मौके पर मौजूद फर्म से जुड़े लोग सिलेंडर के मूल्य के बारे में भी जानकारी नहीं दे सके। ऐसे में फर्म को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
एफएसडीए ने सभी सिलेंडर आपूर्तिकर्ताओं को निर्देशित किया है कि 17.49 प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत ली जाए। इससे अधिक मूल्य पर बिक्री करते पकड़े जाने पर उनके कार्रवाई की जाएगी।