बिना सूचना ओमान के पांच नागरिकों को होटल में ठहराया
लखनऊ। बिना सूचना दिए विभूतिखंड के होटल वियाना इन में ओमान के पांच नागरिकों को ठहराया गया। मामले में पुलिस ने होटल मालिक गौरव कश्यप और मैनेजर आदिल के खिलाफ धोखाधड़ी और विदेशी पंजीकरण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।
गोमतीनगर पुलिस के मुताबिक बृहस्पतिवार को सूचना मिली कि विराटखंड स्थित होटल वियाना इन में कुछ विदेशी नागरिक ठहरे हुए हैं। पुलिस व एलआईयू की टीम ने मौके पर छानबीन की तो पता चला कि ओमान के पांच नागरिक 14 अप्रैल से ठहरे हुए हैं। होटल मैनेजर और मालिक ने विदेशियों के पासपोर्ट की कॉपी व अन्य दस्तावेज दिखाए। पर विदेशियों के ठहरने के संबंध में सही जवाब नहीं दे सके।
दरोगा कंचन तिवारी की तहरीर पर बीएनएस की धारा 61, 318(4) और विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 की धारा 5, विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14ए, और विदेशियों के विषयक अधिनियम 1946 की धारा 7(1) के तहत केस दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी ने बताया कि पूछताछ में होटल मालिक व मैनेजर ने बताया कि सभी विदेशी नागरिक सुबह निकल जाते हैं और रात में लौटते हैं।
यह नागरिक होटल में रह रहे हैं
सालेह अली मसूद नासिर उल रुशैदी, महमूद सालेह आदिम अल आष्शी, खमीस सलीम खर्मास अल गनबूसी, सलीम खमीस सलीम अल गनबूसी और अलनूद अहमद सुलेमानहदहूल अल रहबी।