लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पासपोर्ट के मामले में अदालत का आदेश न मानकर नया आदेश देने वाले लखनऊ क्षेत्रीय पासपोर्ट दफ्तर के सहायक पासपोर्ट अधिकारी को पांच अगस्त को तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही दर्ज करने का आदेश क्यों न दिया जाए।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश डाॅ. आभा किरण सिन्हा व डाॅ. मनोज सिन्हा की दो याचिकाओं पर दिया। इसमें कोर्ट के पहले दिए गए फैसले के बाद भी सहायक पासपोर्ट अधिकारी की ओर से पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। याचियों के अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा का कहना था कि याचियों के पासपोर्ट मामले में एक अन्य याचिका पर अदालत ने 30 मई को फैसला दिया था, जिसकी सहायक पासपोर्ट अधिकारी ने अनदेखी कर विपरीत आदेश दे दिया, जो अदालती फैसले की अवमानना है।