यूपी के मऊ से माफिया विधायक मुख़्तार अंसारी पर 22 वर्ष पहले जानलेवा हमले के मामले में राजधानी लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, आनंद राय, सुनील राय और अजय सिंह को दोषमुक्त कर दिया है।
पत्रावली के अनुसार, मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी ने कैंट थाने में 13 जनवरी 2004 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के जरिये उन्होंने बताया था कि वह परिवार के साथ कार से जा रहे थे।
लखनऊ के कैंटोमेंट चौराहे पर पहले से मौजूद विधायक कृष्णानंद राय ने रायफल, त्रिभुवन सिंह एके 47, बृजेश सिंह एसएलआर और अजय सिंह पिस्टल लेकर अपनी कार से उतरे और उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे थे। आरोपियों के ललकारने पर उनके गिरोह के अन्य लोग भी फायरिंग करने लगे।
मुख्तार ने बताया था कि घटना में डर के कारण वह और परिवार के लोग बचने के लिए गाड़ियों से कूदकर छिप गए थे। जबकि, दूसरी गाड़ी में बैठे मुख्तार के चचेरे भाई गौस मोहिउद्दीन, अफरोज ख़ान, सलीम समेत अन्य लोगों ने गाड़ियों की फॉग लाइट की रोशनी में आरोपियों को पहचान लिया था।