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EC का शिकंजा, आजम और शाह के खिलाफ केस दर्ज

Sun, 13 Apr 2014 11:23 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, लखनऊ
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सपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खां और भाजपा के प्रदेश प्रभारी अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग के आदेश पर शनिवार को मुकदमा दर्ज करा दिया गया।
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आजम के खिलाफ रामपुर, गाजियाबाद और शामली में मुकदमे दर्ज कराए गए जबकि अमित शाह के खिलाफ मुजफ्फरनगर, बिजनौर और शामली में मुकदमे दर्ज हुए हैं।

प्रमुख सचिव गृह अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि मुकदमे दर्ज हो गए हैं और आयोग को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है।

अपर पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने बताया कि ये मुकदमे रामपुर, गाजियाबाद, शामली, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में दर्ज हुए हैं।

चार अमित, तो तीन आजम के खिलाफ मुकदमे

आईजी कानून-व्यवस्था अमरेंद्र सेंगर ने बताया कि दोनों नेताओं के खिलाफ कुल सात मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें चार भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ और तीन सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज हुए हैं।

अमित शाह के खिलाफ शनिवार को मुजफ्फरनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। नई मंडी कोतवाली और ककरौली थाने में उनके खिलाफ धर्म-जाति के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करने और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

चार अप्रैल को शाह ने सपा सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए लोगों से मतदान के दिन कमल के निशान का बटन दबाकर ‘प्रतिशोध’ लेने की बात कही थी।

अमित शाह के खिलाफ दर्ज मुकदमे

- बिजनौर कोतवाली में उप जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन द्वारा 153(ए) आईपीसी और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत। इसकी सूचना छह अप्रैल 2014 को दी गई थी।

- शामली के थाना आदर्श मंडी में वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया।

- मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर राम कुमार ने 123(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व 155 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया।

- मुजफ्फरनगर के ककरौली थाने में उप जिला मजिस्ट्रेट बाबू राम ने 188 आईपीसी व 123(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
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आजम के खिलाफ दर्ज मुकदमे

- रामपुर कोतवाली में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने आईपीसी की धारा 153(ए), 153(बी), 295(ए), 505(2), 188, 189, 504 और 171(बी) तथा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया।

- शामली के थाना भवन में उड़नदस्ता प्रभारी शशांक कुमार ने आईपीसी की धारा 153(ए), 153(बी), 295(ए), 505(2), 171(बी) तथा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया।

- गाजियाबाद के थाना मसूरी में उप जिला मजिस्ट्रेट कुणाल सिंकू ने आईपीसी की धारा 153(ए), 153(बी), 295(ए), 505(2), 188
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