पारा थानाध्यक्ष समेत दो पर अर्थदंड
लखनऊ। दहेज हत्या के एक मामले में गवाह एएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ जारी जमानती अधिपत्र की तामील न कराने पर कोर्ट ने पारा थाने की पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। एडीजे रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने जमानती अधिपत्र की तामील कराने के लिए लगाए गए पुलिसकर्मी पर दो हजार रुपये और पारा के थानाध्यक्ष सुरेश सिंह पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोनों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों अगली सुनवाई में 27 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बताएं कि एएसपी के खिलाफ जारी जमानती अधिपत्र की तामील क्यों नहीं कराई गई। तय तारीख पर स्पष्टीकरण नहीं देने पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त को भी जमानती अधिपत्र की तामील की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। वर्तमान में एएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव मेरठ में तैनात हैं। एसएसपी मेरठ को एएसपी को अगली तारीख पर गवाही के लिए पेश कराने का आदेश दिया है।
मामले में पारा थाने में सौरभ गौतम व अन्य के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह दहेज हत्या का मामला है और ऐसे मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं।