परिषदीय हो या फिर माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा लेने पर विभाग की ओर से आर्थिक सहायता की जाएगी। यह सहायता राशि अधिकतम 15000 रुपये एक साल के लिए दी जाएगी।
इसके लिए आवेदन बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रमाणित कराते हुए शिक्षा निदेशक एवं सचिव कोषाध्यक्ष प्रदेशीय कार्यकारिणी समिति में 15 सितंबर तक देना होगा।
यह आवेदन शैक्षिक सत्र 2011-12 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए ही किए जा सकेंगे। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षकों के बच्चों के तकनीकी शिक्षा लेने पर आर्थिक मदद की घोषणा की थी।
पर कुछ खामियों के चलते इस मद में भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। इसलिए अब इसे लागू करने की तैयारी है। इसके लिए जिलेवार शिक्षकों से आवेदन मांग लिए गए हैं।
शिक्षकों को आवेदन स्वयं भरना होगा। इसमें उसे बताना होगा कि उसका बच्चा कौन सा कोर्स कर रहा है। फीस का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। फार्म के साथ फीस की मूल कापी लगानी होगी।
फीस रसीद क्षेत्रीय भाषा में होने पर इसका हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए लगाना होगा। फार्म के साथ जहां बच्चा पढ़ रहा होगा उस कॉलेज या संस्थान का स्टडी प्रमाण पत्र लगाना होगा।
इसमें छात्र या छात्रा का नाम, माता व पिता जो भी शिक्षक होगा उसका नाम लिखा होना अनिवार्य होगा। वित्तीय सहायता केवल शिक्षण शुल्क, पुस्तकालय शुल्क और प्रयोगशाला शुल्क के लिए ही मान्य होगा।
यह सुविधा उन्हें नहीं मिलेगी जिनके बच्चे फेल हो गए होंगे या फिर छात्रवृत्ति मिल रही होगी। यह सुविधा शिक्षक को केवल एक बच्चे के लिए ही दिया जाएगा। दूसरे बच्चे को यह सुविधा नहीं दी जाएगी।
यह सुविधा लेने के लिए प्रधानाचार्य से फार्म प्रमाणित कराने के बाद जिला स्तरीय अधिकारी से पत्र लगवाते हुए भेजना होगा।