लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा के तहत संचालित प्रत्येक ट्रेड में अब न्यूनतम 25 विद्यार्थियों का नामांकन अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार ने शनिवार को राजधानी लखनऊ समेत उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई और रायबरेली के कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए हैं।
विभाग की ओर से कहा गया है कि व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप रोजगारपरक और कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी उद्देश्य से सभी ट्रेडों में छात्र संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
निर्देशों के अनुसार, शासकीय व्यवस्था के तहत व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित प्रत्येक ट्रेड में कम से कम 25 छात्र होने चाहिए। हालांकि विशेष परिस्थितियों में यह संख्या न्यूनतम 10 तक रखी जा सकती है।
कोट
इंटर कॉलेजों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा के तहत विद्यार्थियों में कौशल विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। ऐसे में जो ट्रेड कोर्स संचालित हैं, उनमें छात्र संख्या कम से कम 25 होनी चाहिए।
- डॉ. दिनेश कुमार, मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी